प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय अब नहीं कर सकेंगे मनमानी, मंत्रिमंडल ने अंब्रेला एक्ट को दी मंजूरी

उत्तराखंड में निजी विश्वविद्यालय की मनमानी पर अब रोक लगेगी। दरअसल प्रदेश में नया नियम लागू होने जा रहा है। जिसके तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष राज्यपाल होंगे। यही नहीं कुलाध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा और सर्च कमेटी ही विश्वविद्यालयों में कुलपति का चयन करेगी।

राज्यपाल होंगे इन विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष

उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में अंब्रेला एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। जिसके तहत अब निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाई जाएगी। दरअसल निजी विश्वविद्यालय अभी तक अपनी शर्तों पर कुलपति का चयन करते आ रहे हैं। लेकिन प्रदेश में इस अंब्रेला एक्ट के लागू होने के बाद कुलपति का चयन सर्च कमेटी करेगी। जो कि यूजीसी के नियमों का पालन करेगी। यही नहीं अंब्रेला एक्ट के प्रदेश में प्रभावी होने के बाद अब निजी विश्वविद्यालय में चांसलर का पद नहीं होगा बल्कि अब राज्यपाल इन विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होंगे।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रदेश में लागू होगा नियम

खास बात ये है कि कुलपति का चयन करने वाली सर्च कमेटी भी कुलाध्यक्ष की अध्यक्षता में ही बनेगी जिसमें विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, व्यवस्थापक मंडल से दो सदस्य, यूजीसी का सदस्य, सचिव उच्च शिक्षा सदस्य होंगे। बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने अंब्रेला एक्ट को मंजूरी दे दी है और अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। ऐसे में राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस नियम को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

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