नगर निकायों में आउटसोर्स के जरिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों की नियुक्तियां होगी रद्द

उत्तराखंड के नगर निकायों में आउटसोर्स के जरिए भर्ती हुए कर्मचारियों पर शासन ने गाज गिरा दी है। दरअसल शासन ने निकायों द्वारा भर्ती किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के आदेश जारी किए हैं और साथ ही यह भी साफ किया है कि यदि ऐसे कर्मचारियों का वेतन जारी किया गया तो इसकी वसूली संबंधित अधिकारी से ही की जाएगी।

आउटसोर्स के जरिए भर्ती हुए कर्मचारियों को हटाने के शासन ने जारी किए निर्देश जारी

उत्तराखंड निकायों में आउटसोर्स के जरिए भर्ती हुए कर्मचारियों को शासन ने तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यही नहीं निकायों को आउटसोर्स से नई भर्ती के लिए शासन से मंजूरी लेने के भी आदेश दिए  हैं। बता दें के निकायों में आउटसोर्स के स्वीकृत पदों के अलावा बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। ऐसे में मामले का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि शासन ने शहरी विकास विभाग द्वारा पुनर्गठित ढांचा 12 जून 2015 के द्वारा स्वीकृत पदों के अलावा किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं करने के आदेश जारी किए हैं।

ऐसे कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर भी लगाई रोक

प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि इन पदों के अलावा निकायों द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, तो ऐसी अनियमित नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। यही नहीं उन्होंने साफ कहा है कि यदि शासन की दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है और किसी निकाय द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति करने के साथ ही उसका वेतन भुगतान किया जाता है तो इसकी वसूली स्थानीय निकाय के नियंत्रक या सक्षम अधिकारी से की जाएगी।

 

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