सुप्रीम कोर्ट ने ईजीआई को दी राहत, 4 सदस्यों की बढ़ाई सुरक्षा

एजेंसी। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच फिर से हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। वहीं शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मणिपुर में उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर के संबंध में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) के चार सदस्यों को दी गई दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है।

EGI के चारों सदस्यों को मिली SC से राहत

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शिकायतकर्ता से पूछा, जिसने EGI और उसके चार सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, विभिन्न जातीय समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध कैसे बनाया गया।

 
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत मणिपुर सरकार ने कहा कि शीर्ष अदालत कुछ और समय के लिए EGI और सदस्यों की रक्षा कर सकती है और अगर पीठ चाहे तो याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकती है।

शुक्रवार तक बढ़ी सुरक्षा

11 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने EGI और उसके सदस्यों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा शुक्रवार तक बढ़ा दी। इसने मणिपुर सरकार से इस बारे में भी राय मांगी थी कि क्या FIR और अन्य राहत को रद्द करने की उनकी याचिका को फैसले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

4 सितंबर को, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और तीन सदस्यों के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज किया गया था और उन पर राज्य में “संघर्ष भड़काने” की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। चारों के खिलाफ दूसरी FIR में मानहानि का अतिरिक्त आरोप लगाया गया था।

7 से 10 अगस्त के बीच किया था राज्य का दौरा

EGI अध्यक्ष और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ प्रारंभिक शिकायत राज्य सरकार के लिए काम कर चुके एक सेवानिवृत्त इंजीनियर नंगंगोम शरत सिंह द्वारा दर्ज की गई थी। दूसरी FIR इंफाल पूर्वी जिले के खुरई की सोरोखैबम थौदाम संगीता ने दर्ज कराई थी।

EGI अध्यक्ष सीमा मुस्तफा के अलावा जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें वरिष्ठ पत्रकार सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर शामिल हैं। जातीय हिंसा पर मीडिया रिपोर्टिंग करने के लिए उन्होंने 7 से 10 अगस्त के बीच राज्य का दौरा किया।

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