नैनीताल-चमोली में भारी मशीनों से हो रही खड़िया खनन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल HC ने चमोली जिले के तड़ागताल वन भूमि क्षेत्र में वन विभाग नियमावली 1984 के विरुद्ध भारी मशीनों से अवैध रूप से खड़िया खनन के मामले लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) डीएफओ तथा जिलाधिकारी चमोली को नोटिस जारी कर 14 अप्रैल 2024 तक जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अभी तक पूर्व के आदेश पर क्या कार्रवाई हुई।

यह भी पढ़ें – इजरायल-हमास जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बनाया कंट्रोल रूम

HC ने चमोली निवासी प्रकाश सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चमोली जिले के तड़ागताल वन भूमि क्षेत्र में वन विभाग नियमावली 1984 के विरुद्ध भारी मशीनों से अवैध रूप से खड़िया खनन के मामले लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी), डीएफओ तथा जिलाधिकारी चमोली को नोटिस जारी करते हुए 14 अप्रैल 2024 तक जवाब पेश करने को कहा है।

कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अभी तक पूर्व के आदेश पर क्या कार्रवाई हुई। कोर्ट ने तब तक भारी मशीनों से खड़िया खनन पर रोक लगा दी है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में चमोली निवासी प्रकाश सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

(Visited 222 times, 2 visits today)