उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, चारधाम मार्ग पर घोड़े ,खच्चरों की मौत पर 2 हफ्ते में मांगा जवाब

चारधाम यात्रा मार्ग पर ज्यादा काम के चलते घोड़े, खच्चरों की मौत के सम्बंध में हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और सम्बंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में मामले के सम्बन्ध में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार को यात्रा के सुरक्षित संचालन के मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन करने को भी कहा है।

पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आरसी खुल्बे की पीठ ने चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों की कथित तौर पर ज्यादा काम के बोझ से हो रही मौतो के मामले में राज्य सरकार, पशुपालन विभाग, उत्तरकाशी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग तथा चारधाम मार्ग में आने वाले जिलों के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।

एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रा कराने में करीब 20 हज़ार घोड़ों एवं खच्चरों का उपयोग किया जा रहा है। जिससे श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के अतिरिक्त दवाब के कारण इन पशुओं की मौत हो रही है। याचिका में कहा गया है कि अब तक 600 घोड़ों एवं खच्चरों की मृत्यु हो चुकी है।

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