देहरादून के न्यू कैंट रोड पर हाईकोर्ट ने धरना प्रदर्शन पर लगाई रोक, आदेश का उल्लंघन किया तो धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई

अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोई भी पार्टी , समाजसेवी संगठन या कर्मचारी संगठन देहरादून स्थित सीएम आवास या राजभवन के घेराव या प्रदर्शन के लिए देहरादून की न्यू कैंट रोड नहीं जा पाएंगे। देहरादून डीएम ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन या चक्का जाम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिए हैं। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट ने की याचिका पर सुनवाई

आपको बता दें कि देहरादून निवासी दमनदीप सिंह बेदी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि आय दिन देहरादून की न्यू कैंट रोड में प्रदर्शन कारियों, सामाजिक संगठनों , कर्मचारी संगठन की ओर से राजभवन या मुख्यमंत्री आवास में कूच की जाती है। जिन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा न्यू कैंट रोड में हाथीबड़कला के पास बेरिकेडिंग लगाई जाती है। जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है साथ ही न्यू कैंट रोड में कई सारे बैंक, पासपोर्ट ऑफिस, कोचिंग इंस्टिट्यूट, ग्रुप हाउसिंग स्किम और कई सारी दुकान हैं।

आय दिन के इन प्रदर्शनों के कारण रोड में बेरिकेडिंग लगायी जाती है जिससे आने जाने वाले लोगो को काफी परेशानी होती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम देहरादून को नियम अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया।

न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन पर रोक

डीएम देहरादून राजेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की गई है। जिसके तहत अब न्यू कैंट रोड पर अब धरना प्रदर्शन नही होगा। कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, या कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अधोईवाला में कर सकते हैं। अगर किसी ने जबरन आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

(Visited 17 times, 1 visits today)

One thought on “देहरादून के न्यू कैंट रोड पर हाईकोर्ट ने धरना प्रदर्शन पर लगाई रोक, आदेश का उल्लंघन किया तो धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई

Comments are closed.