जोशीमठ आपदा प्रभावितों को भवनों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राज्य सरकार देगी मुआवजा

सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत कुमार सिन्हा और सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि अब जोशीमठ आपदा प्रभावितों को भवनों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिसके लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुआवजे की दरों का फार्मूला भी तैयार कर लिया है।

 आपको बता दें कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों को अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की रिपोर्ट आने के बाद ही  भवनों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। जिसके लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी जाएगी। दरअसल आपदा प्रभावितों को ये  दुकाने और आवासीय भवनों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा। साथ ही प्रदेश मंत्रिमंडल ने आवासीय भवनों के मुआवजे की दरों को निर्धारित करने के लिए एक फार्मूला भी तैयार किया है।

           
आखिर क्या है ये फार्मूला ?
दरअसल राज्य सरकार के आवासीय भवन निर्माण  के फोर्मूले के अनुसार बिना कॉलम बने घरों  के लिए 31,081 रुपये प्रति वर्ग मीटर , आरसीसी कॉलम में बने घरों के लिए 36,386 रुपये प्रति वर्ग मीटर, व्यवसायिक के लिए 39,030 रुपये प्रति वर्ग मीटर और आरसीसी से बने व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए 45,921 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा राशि दी जाएगी।


व्यावसायिक भवनों की होंगी पांच श्रेणियां
प्रदेश सरकार जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए जिन  व्यावसायिक भवनों का निर्माण करने जा रही है। व्यावसायिक भवन सुविधासम्पन्न हों इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरका इन भवनों को पांच श्रेणियां  में विभाजित करेगी। जिसके तहत   पांच लाख तक की वास्तविक क्षति पर शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। जबकि 05 से 15 लाख तक के लिए, 5 लाख तक के लिए  शत प्रतिशत मुआवजा जबकि उससे अधिक पर 40 प्रतिशत ही मुआवजा जिया जाएगा। इसी क्रम में अगर बात करें 15 से 30 लाख तक के व्यावसायिक भवनों की तो प्रथम  15 लाख पर 9 लाख रुपये का मुआवजा जबकि उसे ऊपर के भवनों पर 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। अगर बात करें 30 से 50 लाख तक के व्यावसायिक भवनों  की तो प्रथम 30 लाख पर 13.50 लाख का मुआवजा जबकि इससे ऊपर 20 प्रतिशत दिया जाएगा। जबकि  50 लाख से ऊपर के व्यावसायिक भवनों के लिए  17.5 लाख व इससे ऊपर के व्यावसायिक भवनों के लिए 10 प्रतिशत के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।

 

 

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